Income Tax के नए स्लैब से ज्यादा खुश न हों, देते समय याद आएगी अटल जी की कविता..राह कौन सी जाऊं मैं....

नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट (Budget 2020-2021) में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आयकर ढांचे (Income Tax)  में व्यापक बदलाव किया है और नए स्लैब बना दिए हैं, लेकिन यह नए स्लैब के तहत टैक्स का भुगतान वही करदाता कर सकेंगे, जो पूर्व नियमों के तहत मिलने वाली छूट और कटौतियों को छोड़ देंगे. नए स्लैबों के तहत अब भी पांच लाख रुपये तक कर योग्य आय वालों को पहले की ही तरह कोई टैक्स नहीं देना होगा. पांच लाख रुपये से साढ़े सात लाख रुपये तक की करयोग्य आय पर अब पहले चुकाए जाते रहे 20 प्रतिशत की तुलना में सिर्फ 10 फीसदी टैक्स अदा करना होगा. साढ़े सात लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की राशि पर पहले चुकाए जाते रहे 20 प्रतिशत की तुलना में सिर्फ 15 फीसदी टैक्स अदा करना होगा. 10 लाख से 12.5 लाख रुपये तक की करयोग्य आय पर पहले चुकाए जाते रहे 30 प्रतिशत की तुलना में सिर्फ 20 फीसदी टैक्स अदा करना होगा. 12.5 लाख से 15 लाख रुपये तक की करयोग्य आय पर पहले चुकाए जाते रहे 30 प्रतिशत की तुलना में सिर्फ 25 फीसदी टैक्स अदा करना होगा, और 15 लाख रुपये से अधिक की करयोग्य आय पर पहले की ही तरह 30 फीसदी टैक्स अदा करना होगा.